झगड़े के 27 साल बाद आरोपी पर 15 सौ रुपये का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। 27 साल पहले हुए झगड़े के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आरोपों को लेकर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और झगड़ा तथा गाली गलौच करने के आरोप सि( होने पर 1500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
जानकारी के अनुसार थाना छपार के ग्राम पराई मे साल 1997 को थाना छपार के ग्राम पराई में दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। इस दौरान गाली गलौच का भी आरोप लगाया गया था। इसमें पुलिस ने आरोपी प्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की पीठासीन अधिकारी आकांक्षा गर्ग ने सुनवाई करते हुए आरोपी प्रकाश पर धारा 147, 504 आईपीसी व 7 क्रिमिनल लॉ पर अलग अलग धाराओं में 500, 500, 500 रुपये का जुर्माना किया। अभियोजन अधिकार नीरज सिंह ने जानकारी दी कि पुलिस ने इस झगड़े में कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके 27 साल बाद अब फैसला आया है। जिसमें आरोपी प्रकाश पर 1500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित हुआ है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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