जनपदीय मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दिलायी गयी सजा

जनपद एटा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में आज दिनाँक 12.12.2024 को जनपदीय मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दिलायी गयी सजा का विवरण निम्नवत है।

  1. गैंगस्टर अधिनियम ” के मामले में अभियुक्त “1. जावेद पुत्र शाहनवाज निवासी होली गेट थाना कोतवाली नगर जनपद एटा 2. शमशाद पुत्र मो0 शरीफ निवासी महाराणा प्रताप नगर थाना कोतवाली नगर जनपद एटा” को माननीय न्यायालय “ए0डी0जे0 गैंगस्टर कोर्ट द्वितीय” एटा द्वारा दोषी पाते हुए प्रत्येक को “05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 10000-10000 रूपये” के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  2. एनडीपीएस अधिनियम ” के मामले में अभियुक्त “निर्मल उर्फ नीटू पुत्र राम गोपाल निवासी काशीराम आवासीय कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद एटा” को माननीय न्यायालय “एनडीपीएस कोर्ट चतुर्थ” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “18 माह कठोर कारवास व 3000 रुपये” के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  3. दुर्घटना ” के मामले में अभियुक्त “जगमोहन पुत्र सोनेलाल निवासी शेलार थाना कोतवाली देहात जनपद एटा” को माननीय न्यायालय “ग्राम न्यायालय अलीगंज” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “न्यायालय उठने तक की सजा व 3500 रूपये” के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  4. दुर्घटना ” के मामले में अभियुक्त “कमल सिंह पुत्र गंगा सिंह शाक्य निवासी सुनहरी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद एटा” को माननीय न्यायालय “विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “न्यायालय उठने तक की सजा व 1800 रूपये” के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  5. दुर्घटना ” के मामले में अभियुक्त “रंजीत कुमार पुत्र कुंवरपाल सिंह निवासी नगला पडियार थाना कोतवाली देहात जनपद एटा” को माननीय न्यायालय “विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “न्यायालय उठने तक की सजा व 1800 रूपये” के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  6. चोरी की संपत्ति को छिपाने ” के मामले में अभियुक्त “कमलेश पुत्र बदन सिंह निवासी सरावल थाना सिढ़पुरा जनपद कासगंज” को माननीय न्यायालय “एसीजेएम कोर्ट 18” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “जेल में बिताई गई अवधि व 2000 रुपये” अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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