
कासगंज
थाना ढोलना के अन्तर्गत विनोद कुमार पुत्र महीपाल ने 18, मार्च 2018 को लिखित तहरीर में बताया था कि महीपाल पुत्र नाथूराम निवासी ग्राम हरसैना ने अपनी ही पांच वर्षीय पुत्री सोमवती को शराब के नशे में जला कर हत्या कर दी जिस पर मुअसं 077/2010 धारा 302 भादवि के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश कुमार को दी गई थी और महीपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया , अभियोग में विवेचना एवं साक्ष्य संकलन से 9 अप्रैल 2018को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र , न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्देशित आप्रेशन कनविक्शन अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में प्रभावी पैरवी के चलते जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त महीपाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50,000 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया , अर्थ दण्ड अदा न करने पर 05माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किए जाने का भी समाचार बताया जाता है। समाचार