
प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार दिए गए दुद्धी के भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने विधायक की ओर से सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर निचली अदालत के रिकॉर्ड तलब किए हैं। साथ ही राज्य सरकार से अपील पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने विपक्षियों को भी नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने दिया है। अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। रामदुलार गोंड के खिलाफ वर्ष 2014 में रेप और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सोनभद्र की स्पेशल कोर्ट (एमपी/ एमएलए) ने गत 15 दिसंबर को विधायक गोंड को नाबालिग से रेप के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 25 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।