
एटा ! वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिहं एवं अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिहं कुशवाहा ने आज शनिवार को पुलिस लाईन सभाकक्ष में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान थाना अलीगंज क्षेत्र के ग्राम झकरई में पिछले ढाई महीने पूर्व एक नाबालिग बालिका को जूनियर हाई स्कूल झकरई से लौटते समय मक्के के खेत में भुट्टा तोडते वक्त बलात्कार की नीयत से पकडकर दुष्कर्म में असफल रहने की रहस्यमयी घटना में एक अभियुक्त ब्रजेश उर्फ विदेशी पुत्र रामदास निवासी ग्राम झकरई को गिरफ्तार करने के बाद घटना का सफल अनावरण करते हुऐ बताया कि 21.08.2023 को वादी द्वारा थाना अलीगंज पर इस आशय की लिखित सूचना दी गयी कि उनकी पुत्री घर से पढ़ने के लिए जूनियर हाईस्कूल झकरई गयी हुयी थी, दोपहर 02.00 बजे तक वह घर नहीं पहुंची तो तलाश करने पर उसका शव अशोक कुमार पुत्र रामादास के खेत में मिला। उनकी पुत्री की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गयी है। इस सूचना पर थाना अलीगंज पर मुअसं- 235/2023 धारा 302, 201 भादवि बनाम अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया। इस सनसनीखेज घटना के अनावरण हेतु स्वाॅट तथा सर्विलांस के साथ ही इंस्पेक्टर बेगराम सिहं कश्यप के नेत्रत्व में एसआईटी का गठन किया गया, इन टीमों द्वारा लगातार आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की गई।
आज शनिवार को थाना अलीगंज पुलिस द्वारा समय करीब 10.15 बजे मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त बृजेश उर्फ विदेशी पुत्र रामदास निवासी झकरई थाना अलीगंज को ग्राम झकरई में बने तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया है।
मुख्य बिन्दु –
- घटना वाले दिन भी अभियुक्त बृजेश प्रतिदिन की भाॅति अपने खेत की रखवाली कर रहा था।
- जहाॅ उसने मृतका को अपने खेत से मक्का तोड़ते हुए देख लिया था।
- अभियुक्त द्वारा मृतका को अकेले मक्का तोड़ते देख उसकी नीयत खराब हो गई और वह उसे बदनीयती से जबरन अंदर खींचकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।
- मृतका द्वारा विरोध करने व चीखने चिल्लाने पर अभियुक्त ने कसकर उसका मुॅह दबा दिया जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गयी।
- बेहोश होने के उपरान्त अभियुक्त ने इस डर से कि होश में आने पर कहीं वह अपने घर यह बात ना बता दे, भय से मृतका के ही दुपट्टा से उसका गला दबा दिया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी।
- इसके बाद अभियुक्त ने शव छुपाने के लिये उसके ऊपर पास से ही घास उखाड़कर डाल दी।
- विवेचना के क्रम में अभियोग में धारा 376एबी, 511 भादवि तथा 5एम/6/18 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
रिपोर्ट – राकेश कश्यप ब्यूरो चीफ दैनिक दीक्षित टाइम्स एटा / कासगंज