सपा पूर्व विधायक की सम्मति कुर्क

एटा।

माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एटा के आदेशानुसार एसएसपी एटा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस व प्रशासन टीम द्वारा मुअस0– 235/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त रामेश्वर यादव पुत्र लालाराम यादव व जुगेन्द्र यादव पुत्र लालाराम यादव निवासी ग्राम अमृतपुर रघूपुर थाना जसरथपुर एटा हाल पता मोहल्ला प्रेम नगर थाना कोतवाली नगर एटा द्वारा भादंवि में वर्णित अध्याय 16, 17 व 22 तथा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित कर अवैध श्रोतों से बड़ी संख्या में अपने पुत्र, पत्नी एवं अपने करीबी लोगों के नाम अर्जित चल/अचल संपत्ति में से आज दिनांक 28.05.2023 को थाना सिकंदरा जनपद आगरा क्षेत्रांतर्गत नालन्दा टावर ककरैठा फ्लैट नंबर 103 जिसकी वर्तमान कीमत करीब 80,00,000 रुपये (80 लाख रुपये) व मोहल्ला ककरैठा स्थित 408.76 वर्ग फीट आवासीय संपत्ति जिसकी वर्तमान कीमत करीब 1,63,80,000 रुपये (1 करोड़ 63 लाख 80 हजार रुपये) दोनों संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत करीब 2,43,80,000 रुपये (दो करोड़ 43 लाख 80 हजार रुपये) को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अंतर्गत समुचित पुलिस प्रबंध के साथ कुर्क किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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