एस डी ओ विधुत गवाही पर जानबूझकर न आने पर न्यायालय द्वारा बिना जमानती वारन्ट जारी

एस डी ओ विधुत गवाही पर जानबूझकर न आने पर न्यायालय द्वारा बिना जमानती वारन्ट जारी किया। मैनपुरी स्पेशल जज ईसी एक्ट न्यायालय में विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी आज गवाही पर उपस्थित ना होने के कारण उनके विरूद्ध बिना जमानती वारंट न्यायधीश मीता सिंह द्वारा किए गए स्पेशल जज विधूत की न्यायालय में विद्युत चोरी की पत्रावली की सुनवाई होती है इन पत्रावली में गवाही के लिए उपखंड अधिकारी शेर सिंह जोकि विद्युत ट्रांसमिशन हाथरस में तैनात हैं उनकी पत्रावली लगभग 15 लगी हुई थी न्यायालय में गवाही पर उपस्थित होने के लिए संबंध विद्युत अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया के माध्यम से भेजा गया एवं विद्युत अधिवक्ता ने उपखंड अधिकारी शेर सिंह के व्हाट्सएप नंबर पर भी सम्मन भेजा और दिनांक 13 जून 2023 को न्यायालय में आने के लिए मोबाइल पर भी सूचित किया कि आपकी काफी पत्रावली गवाही में लगी हुई उसके बावजूद भी आज न्यायालय में शेर सिंह गवाही उपस्थित नहीं हुए देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा न्यायालय में आज उपस्थित न होने पर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विद्युत की लाइन में फाल्ट आ गया है इस कारण से आज मैनपुरी में गवाही हेतु उपस्थित नहीं हो सकता विधुत अधिवक्ता के द्वारा अधिशासी अभियंता ट्रांसमिशन अलीगढ़ से बात की उन्होंने बताया किसी प्रकार का कोई फाल्ट नहीं है इसकी शिकायत महाप्रबंधक कार्यालय में उपविधि अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता ट्रांसमिशन को भी फोन द्वारा सूचित किया गया था न्यायालय स्पेशल को बताया गया कि उपखंड अधिकारी जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए हैं सूचना व्हाट्सएप पर फोन पर दी गई थी जिस पर मीता सिंह न्यायाधीश द्वारा उपखंड अधिकारी शेर सिंह राजपूत के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करते हुए 4 जुलाई एवं 5 जुलाई दोनो दिन पत्रावली गवाही हेतु उपस्थित होने के लिए लगाई गई।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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