सोरों नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे के निर्वाचन के विरुद्ध याचिका

*सोरों नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे के निर्वाचन के विरुद्ध याचिका, रिपोर्ट योगेश मुदगल

कासगंज, । सोरों नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे के निर्वाचन के विरुद्ध याचिका सत्र न्यायालय में दाखिल हुई है। सत्र न्यायालय ने इस मामले में नौ लोगों को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तिथि नियत की है।

शुक्रवार को याचिकाकर्ता अर्चना यादव के अधिवक्ता अरूण सोलंकी ने बताया कि सोरों नगर पालिका परिषद के चुनाव में 11 मई को मतदान व 15 मई को मतगणना के दौरान अनियमितताएं हुईं। नगर पालिका की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में एक ही मतदाता के नाम दो या तीन वार्ड में दर्ज थे। इन मतदाताओं ने दो या तीनों वार्ड में अपने मतदाधिकार का प्रयोग किया। नगर पालिका एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मतदाता के सभी मत निरस्त होने योग्य हैं।

निर्वाचन आयोग ने मतदान के बाद 11 प्रकार के मतों को निरस्त करने का प्रावधान था। उसके अलावा भी याचिकाकर्ता के मत निरस्त किए गए। जबकि प्रतिवादी के उसी प्रकार के मतों को निरस्त नहीं किया गया है।

मतगणना के दौरान याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव किया गया है। इन्हीं बिंदुओं को आधार बनाकर याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायायल में दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस मामले में सभी नौ प्रतिवादी को नोटिस जारी किए हैं।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks