लखनऊ।

अपने निजी वाहन से जा सकेंगे सिर्फ़ मतदान केंद्र की तय सीमा तक, मोबाइल फ़ोन मतदान केन्द्र के अंदर ले जाने पर रहेगी पाबंदी।
बूथ के अंदर महिला मतदान अधिकारी या टीम को पर्दानशीनों का चेहरा देखने की होगी अनुमति,
सरकारी महिला कर्मी / महिला पुलिस को होगी अनुमति,
सभी मतदाता अपने निजी वाहनों से मतदान केंद्र तक निर्धारित तय सीमा तक जा सकते हैं,
मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में बिना अनुमति प्राप्त वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित,
मतदान केन्द्र पर मोबाइल लें जाने पर भी रहेगी पाबंदी,
नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई,
मीडिया कर्मियों के लिए भी जारी हुए दिशा निर्देश,
मतदान केंद्र के 200 मीटर तक की सीमा में किसी भी प्रत्याशी या जनता के व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं ले सकेंगे,
मतदान केंद्र के अंदर सिर्फ बूथ के बाहर से ही वीडियोग्राफी कर सकते हैं बूथ के अंदर वीडियोग्राफी करना / फोटो लेना है प्रतिबंधित।