कोर्ट ने आरोपी को पुलिस अभिरक्षा से मुक्त करने के आदेश भी दिए, रिपोर्ट योगेश मुदगल

कासगंज,सोरों। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट ने सोरों कोतवाली में तैनात एक उप निरीक्षक के द्वारा आरोपी का विधि विरुद्ध रिमांड मांगने के मामले में अनुशानात्मक कार्रवाई के लिए एसपी को पत्र लिखा है। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस अभिरक्षा से मुक्त करने के आदेश भी दिए हैं।
पुलिस के अनुसार सोरों कोतवाली में आरोपी आसिफ उर्फ करुआ के विरुद्ध छेड़छाड़, मारपीट व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक आनंद चौधरी ने विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी की कोर्ट में आरोपी आसिफ उर्फ करूआ की रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने आरोपी के अधिवक्ता, परिजनों, विवेचक व लोक अभियोजक को सुना। इस मामले में कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो रिमांड प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वह विधि व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं। आरोपी पर लगाई गईं सभी धाराओं में सात वर्ष तक की सजा निर्धारित है। विवेचक कोर्ट को आरोपी की गिरफ्तारी से संबंधित आधारों का भी कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे सके। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी ने विवेचक आनंद चौधरी के विरुद्ध विधि विरुद्ध रिमांड मांगने के मामले में सम्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई संचालित करने के लिए कासगंज के एसपी को पत्र लिखने के आदेश दिए हैं। आरोपी की ओर से अधिवक्ता केशव मिश्रा ने पक्ष रखा।