
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म तथा एनडीपीएस एक्ट के अलग–अलग मामले में क्रमशः 02 और 01 आरोपियों को माननीय न्यायलय द्वारा दण्डित किया गया है आज दिनांक 22.03.2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए–
1 . अभियुक्त 1–धर्मेन्द्र पुत्र रामप्रसाद निवासी नगला मंदा थाना सकरौली एटा व 2-उर्मिला पत्नी प्रमोद निवासी बदनपुर थाना सकरौली एटा संबंधित मुअसं– 229/2014 धारा 363, 366,376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट व 16/17 पोक्सो एक्ट थाना सकरौली जनपद एटा को दोषी पाते हुए अभियुक्त 1.धर्मेन्द्र को 12 वर्ष सश्रम कारावास एवं 62000/-रू0 अर्थदण्ड से एवं 2.अभियुक्ता उर्मिला को 12 वर्ष कठोर कारावास एवं 80000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
2 . अभियुक्त मन्तोष कुमार गुप्ता पुत्र वीरेन्द्र कुमार निवासी मौ0 आर्य नगर नई बस्ती धीमर वाली गली थाना को0नगर एटा संबंधित मुअसं– 375/2011 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना को0नगर एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय स्पे0 एनडीपीएस एक्ट एटा द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।