
हत्या में महिला सहित पांच को आजीवन कारावास
एटा, । फसल काटकर ले जाने के विवाद में महिला और तीन भाइयों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाने के साथ ही न्यायाधीश ने अर्थदंड से दंडित भी किया है।
अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी। एक आरोपी की विचारण के दौरान मौत हो गई थी। दूसरे पक्ष से हत्या में महिला सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।
एडीजीसी विनय शर्मा के अनुसार थाना जलेसर के गांव फाजिलपुर निवासी नत्थूराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उनका भाभी फूलन देवी उर्फ फूला देवी देवी से जमीन विवाद की रंजिश थी और मामला कोर्ट में विचाराधीन था। 12 अक्तूबर 2007 नत्थूराम अपने बेटे रामपाल, ओमप्रकाश, लक्ष्मन, रामपाल का साला धर्मेन्द्र पुत्र लालाराम पिलुआ, रामपाल की पत्नी रामवती, ओमप्रकाश की पत्नी खेत से चारा काटकर बैलगाड़ी से लौट रहे थे। बाग के पास आरोपी गांव के नौबत पुत्र मूलचंद्र, फूलन देवी, हरवीर यादव पुत्र रघुराई निवासी नगला बबूल, उदयवीर पुत्र खेककरन निवासी नगला बबूल जलेसर, भूरा पुत्र गोकुल सिंह निवासी डिबाइची शिकोहाबाद फिरोजाबाद सहित आठ आरोपियों ने रोककर गालियां दी थी। विरोध पर फायरिंग शुरू कर दी थी। भूरा ने फायर किया।
गोली रामपाल के साले धर्मेंद्र के सीने में जा लगी थी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। दूसरे पक्ष से प्रेमपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि फूलन देवी तथा नत्थू का जमीन विवाद कोर्ट में विचाराधीन था।
फूलन देवी ने बाजरे की फसल की थी। विधवा होने के कारण नौबत पुत्र मूलचंद्र मदद करते थे। 12 अक्तूवर 2007 फूलन देवी, बच्ची बाजरा की फसल काटकर आ रहे थे।
आरोपी नत्थू सिंह, बेटा ओमप्रकाश, रामपाल, लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मन, रामवती पत्नी रामपाल निवासी फाजिलपुर जलेसर आ धमके थे महिला की पिटाई कर दी थी। पीड़ित, नौबत बेटे दिनेश को दवाई दिलवाकर लौट रहे थे। नत्थू से कहासुनी हो गई थी। नौबत पर आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। नौबत, महिला फूलन देवी गंभीर घायल हो गई थी।
मामले की जांच के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई
पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को जेल भेज था और चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। एक आरोपी नत्थू सिंह की विचारण के दौरान मौत हो गई है। शनिवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद अपर जिला जज कक्ष संख्या दो विकास गुप्ता ने हत्या के आरोप में नौबत सिंह, फूलन देवी, हरवीर, उदयवीर, भूरा को दोषी माना। दोषी मानते हुए चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। दूसरे पक्ष से जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में ओमप्रकाश, रामपाल, लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मन, रामवती को दोषी माना। न्यायाधीश ने चारों दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई साथ ही 25 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। एडीजीसी विनय शर्मा ने शासन की तरफ से पैरवी करते हुए सजा दिलवाई।