03 वर्ष का कारावास व ₹5000 /- के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते आर्म्स एक्ट के मामलों में 01 आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 03 वर्ष का कारावास व ₹5000 /- के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- 1. आज दिनांक 18.03.2023 को अभियुक्त निखिल सक्सैना पुत्र राजेन्द्र सक्सैना निवासी मौहल्ला होली किदवई नगर थाना कोतवाली नगर जनपद एटा संबंधित मु0अ0सं0 1037/15 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली नगर एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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