बिजली चोरी में गवाही पर विवेचक के न आने पर बिना जमानती वारंट जारी किये।

मैनपुरी बिजली चोरी के केस में विवेचक के न्यायालय में उपस्थित न होने पर अपर जिला जज ईसी एक्ट बिना जमानती वारंट जारी किए घटना दिनांक04 फरवरी 2018 की है हरीश कुमार सोनी अवर अभियंता द्वारा पुरुषोत्तम पुत्र उजागर सिंह को समर्सिबल अवैध रूप से चलाते हुए मौके पर पाया था जिसकी f.i.r. थाना बरनाहल में दर्ज कराई थी विद्युत टीम की गवाही कराई गई किंतु उपरोक्त केस में विवेचक धर्मेंद्र मलिक न्यायालय में गवाही हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं न्यायालय द्वारा धर्मेंद्र मलिक के जमानती वारंट जारी किया था तो उनकी तैनाती विशेष सुरक्षा बल 45 बटालियन पीएसी मेरठ कार्यालय में बताई गई विद्युत विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा न्यायालय को बताया कि धर्मेंद्र मलिक की गवाही ना होने के कारण बिजली चोरी के केस में विलंब हो रहा है उनके द्वारा गवाही पर न आने के कारण गवाही पूर्ण नहीं कराई जा रहा है जिस पर विशेष न्यायाधीश इफेक्ट मीता सिंह द्वारा विवेचक धर्मेंद्र मलिक के विरुद्ध बिना जमानती वारंट जारी करते हुए अंतिम अवसर देते हुए 14 मार्च 2023 तारीख नियत की गई