आटा, दूध, घी व बेसन में मिलावट, जुर्माना, रिपोर्ट योगेश मुदगल

कासगंज। । खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम के द्वारा की गई सैंपलिंग में प्रयोगशाला के से मिलावट की पुष्टि की हुई है। 16 दुकानों पर भरे सैंपल में आटा, मिश्रित दूध, बेसन, घी, मसाले अधोमानक पाए गए हैं। एडीएम कोर्ट ने इन दुकानदारों पर 4.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी नादिर अली ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीम के अधिकारियों ने जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की थी। सभी सैंपल जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए थे। प्रयोगशाला ने जांच के बाद इन खाद्य वस्तुओं में मिलावट या फिर अधोमानक होने की पुष्टि की। एडीएम कोर्ट में सभी दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है।
एडीएम कोर्ट ने इन दुकानदारों पर चार लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इन दुकानदारों से जुर्माना भरने को नोटिस जारी किए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा टीम को पांच दुकानदार टीकमपुरा के देवेंद्र व दिनेश चंद्र, वीरेंद्र व नंदिकिशोर और मारहरा निवासी सरताज अली बिना पंजीकरण के कारोबार करते मिले। एडीएम ने इन सभी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।