
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते नाबालिग से छेड़छाड़, धमकी व आईटी एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 04 वर्ष कारावास व ₹40,500 /- के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 09.02. 2023 को अभियुक्त सुन्दरम उर्फ बाबा पुत्र राजवीर निवासी विजदैपुर थाना अलीगंज एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 36/22 धारा 354,506 भादवि व 67 आईटी एक्ट व 8 पोक्सो अधिनियम थाना अलीगंज एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय पोक्सो एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष कारावास व ₹40500/- अर्थदंड से दंडित किया गया।