गैंगस्टर एक्ट के मामले में दस(10) आरोपियों को 8 साल की सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में दस(10) आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से प्रत्येक आरोपी को 08 वर्ष कारावास व ₹20000 /- के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 30.01.2023 को अभियुक्त गण

1-रमेशपाल सिंह पुत्र हृदेश सिंह
2-सुरजन सिंह उर्फ सुरजनपाल पुत्र हृदेश सिंह
3-सुखपाल पुत्र बाबू सिंह
4-अजयप्रताप उर्फ पप्पू पुत्र रमेशपाल
5-तेजपाल उर्फ मुखिया पुत्र बाबू सिंह
6-राकेश उर्फ भोला पुत्र सुरजनपाल
7-लालू उर्फ लल्लू उर्फ रणधीर पुत्र सुरजनपाल
8-संजू उर्फ संजय पुत्र सुरजनपाल
9-कायम सिंह पुत्र रामपाल
10-पप्पू उर्फ जयपाल सिंह पुत्र महताब सिंह समस्त नि0 गण पिलखतरा थाना जलेसर एटा संबंधित मु0अ0सं0 505/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जलेसर एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष कक्ष सं0 02 द्वारा प्रत्येक अभि0 को दोषी पाते हुए 8-8 वर्ष कारावास एवं 20-20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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