
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते तीन अलग अलग मामलों में चार आरोपीयों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से कारावास जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- 1. आज दिनांक 12.01. 2023 को अभियुक्त प्रदीप पुत्र उदयवीर व शिवम पुत्र रामवीर निवासी गण पटियाली थाना पटियाली जनपद कासगंज संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 272/18 धारा 363 366 376 भादवि व 6 पोक्सो अधिनियम थाना अलीगंज एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय पोक्सो द्वितीय एटा द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व ₹25000/- अर्थदंड से दंडित किया गया। 2. आज दिनांक 12.01. 2023 को अभियुक्त सगीर पुत्र सईद उर्फ शाहिद खास निवासी दीवापुर थाना पिसावा जनपद अलीगढ संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 157/18 धारा 363 366 376 506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 4 पोक्सो अधिनियम थाना मिरहची एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय पोक्सो द्वितीय एटा द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹25000/- अर्थदंड से दंडित किया गया। 3.आज दिनांक 12.01. 2023 को अभियुक्त शैलेंद्र पुत्र रामचन्द्र निवासी जिन्हेरा थाना मिरहची जनपद एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 555/18 धारा 363 366 376 506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 4 पोक्सो अधिनियम थाना कोतवाली नगर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय पोक्सो द्वितीय एटा द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹25000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।