प्रतिबंधित चाइनीश मांझा बेचने वालों पर धारा 307 के अंतर्गत प्रशासन करे मुकदमा प्रकाश जायसवाल

प्रतिबंधित चाइनीश मांझा बेचने वालों पर धारा 307 के अंतर्गत प्रशासन करे मुकदमा प्रकाश जायसवाल।।।

राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता/महासचिव प्रकाश जायसवाल जी ने आज मीडिया के सामने कहा कि जानलेवा चाइनीस मांझा पर भारत मे प्रतिबंधित होने के बावजूद भी कुछ दुकानदारों के द्वारा इसकी बिक्री धड़ल्ले से पुरे देश मे किया जा रहा हैं जिससे ना जाने कितने पंछियों और आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आए दिन कहीं ना कहीं चाइनीस मांझी से जख्मी होकर पंछी जमीन पर गिरे पड़े देखे जाते हैं आम जनमानस को भीं इस मांझा से जख्मी होते हुए पाया जाता हैं जब से चाइनीस मांझा ने बाजार में कदम रखा है लोगों को बाजार में बहुत ही आसानी से चाइनीस मांझा उपलब्ध हो जाता है कहीं ना कहीं इसके दोषी वह दुकानदार भीं होते हैं जो चाइनीस मांझा की बिक्री करते हैं अगर सरकार और प्रशासन द्वारा चाइनीस मांझा बिक्रीकर्ता के ऊपर कठोर कार्रवाई का प्रावधान नहीं बनेगा तो ऐसे ही आगे भीं पंछियों का और लोगों का गला कटता रहेगा मै प्रकाश जायसवाल सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह के दोषी दुकानदारों के ऊपर आम जनमानस के हित हेतु धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा दायर करना चाहिए क्योंकि इनके द्वारा बेचें गए चाइनीस मांझा से लोगों का आए दिन एक्सीडेंट होता है गला कट जाता है कभी-कभी तो लोगों का गला कट जाने के बाद उनके बचने की भी चांस नहीं होती पिछले दिनों की अपेक्षा अब काफी हद तक ऐसी घटना देखेने को मिल रहे हैं ऐसे संगीन जुर्म करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सरकार व प्रशासन को उनकी दुकान को सीज कर उनके खिलाफ धारा 307 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए सरकार को इस संदर्भ में गंभीरतापूर्वक विचार करना जनमानस हित हेतु अति आवश्यक है नहीं तो अगर चाइनीस माझा की बिक्री धड़ल्ले से चलती रही तो आए दिन लोगों का एक्सीडेंट और गला काटना आम बात हो जाएगी।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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