हत्या के छह दोषियों को आजीवन कारावास
*राजा का रामपुर क्षेत्र में 2006 में हुई थी युवक की हत्या, रिपोर्ट योगेश मुदगल

एटा। । थाना राजा का रामपुर क्षेत्र में (अब थाना पटियाली जनपद कासगंज) वर्ष 2006 में खेत पर जाते समय युवक की हत्या के मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के साथ ही एक-एक लाख के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
थाना राजा का रामपुर के मोहल्ला बीच थोक भरगैन निवासी अकरम खां ने रिपोर्ट दज कराई थी। इसमें बताया था कि एक जून 2006 को भाई छोटे खां, मुश्जिद अली के साथ खेत पर खरबूज खाने गया हुआ था। घात लगाएं बैठे मोहल्ले के ही आरोपी शफी आलम, बंदे अली, फरचंद अली उर्फ फन्ना, एहराज, इरशाद, मुशीर, रोहिल ने घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। भाई छोटे खां की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पहले से चली आ रही रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया था।
आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा था। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। डीजीसी रेशपाल सिंह ने शासन की तरफ से पैरवी करते हुए दलील दी थी। दलील सुनने के बाद जिला जज ने शफी आलम, फरचंद्र अली उर्फ फन्ना, रोहिल, मुशीर, एहराज, बंदे अली को दोषी माना। आठ दिसंबर को आरोप तय हो गए थे। शुक्रवार को जिला जज विजय शंकर उपाध्याय ने छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही एक-एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। एक दोषी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था उसकी गिरफ्तारी को वारंट जारी किया गया है।
दोषी मानते हुए पप्पू को दो साल
एटा। गैंगस्टर के दोषी को दो साल की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक रक्षपाल सिंह शाक्य के अनुसार कोतवाली नगर पुलिस ने पप्पू पुत्र नौबत सिंह निवासी कैलाशगंज कोतवाली नगर सहित अन्य के विरूद्ध 2002 में गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। शुक्रवार को सबूत, गवाह के आधार पर विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद, अपर जिला जज कक्ष संख्या दो विकास गुप्ता ने आरोपी को दोषी माना। दोषी मानते हुए पप्पू को दो साल की सजा और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।