02 वर्ष के कारावास एवं ₹5,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 02 वर्ष के कारावास एवं ₹5,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 23/12/2022 को अभियुक्त 1-पप्पू पत्र नौबत सिंह निवासी कैलाशगंज थाना कोतवाली नगर एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 219/2002 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 02 बर्ष कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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