2 को आजीवन कारावास एवं ₹25,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से आजीवन कारावास एवं ₹25,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 19/12/2022 को अभियुक्त शेखर सिन्हा पुत्र नरेंद्र बिहारी निवासी मोहल्ला नवाब थाना कासगंज जनपद कासगंज व रवेन्द्र कुमार पुत्र महेंद्र कुमार निवासी उपरोक्त संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 301/2002 धारा 147, 148, 149, 302 आईपीसी थाना कासगंज को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एफटीसी- प्रथम द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 25,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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