J&K परिसीमन को चुनौती वाली याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज फैसला सुरक्षित रख लिया. जस्टिस एसके कॉल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा.
केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के फैसले का बचाव किया, लेकिन इस फैसले को अदालत में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया. देश के बाकी हिस्सों में लागू नियमों का पालन करने के बजाए जम्मू-कश्मीर को अलग-थलग कर दिया गया.