मूल्यांकन सूची को लागू किये जाने के संबंध में आपत्ति 27 नवम्बर तक प्रस्तुत करें

मूल्यांकन सूची को लागू किये जाने के संबंध में आपत्ति 27 नवम्बर तक प्रस्तुत करें

एटा 21 नवम्बर (सू0वि0)। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/जिला निबंधक ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 एवं उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 एवं तृतीय संशोधन नियमावली के द्वारा 01 अगस्त 2022 से वार्षिक रूप से मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षित किया जाना था। वर्तमान में प्रचलित मूल्यांकन सूची को पुनरीक्षित कर माह दिसम्बर 2022 से प्रभावी की जायेगी। प्रस्तावित मूल्यांकन सूची संबंधित तहसील में उप जिलाधिकारी व उप निबन्धक कार्यालय में अवलोकनार्थ हेतु उपलब्ध है।

एडीएम ने जनसामान्य, जनपद प्रतिनिधिगण, वसीका नवीस व अधिवक्तागण आदि को सूचित किया है कि जनहित में उक्त मूल्यांकन सूची के लागू किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति आगामी 27 नवम्बर 2022 तक संबंधित तहसील में उप जिलाधिकारी, उपनिबन्धक और जिला स्तर पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व व सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के समक्ष किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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