अर्दली रुम/अपराध समीक्षा गोष्ठी कर बांसी सर्किल की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी

सिद्धार्थनकर । अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना बांसी में बांसी सर्किल का अर्दली रुम/अपराध समीक्षा गोष्ठी कर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।
जानकारी के मुताबिक अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर थाना बांसी पर बांसी सर्किल के थाना बांसी, खेसरहा, जोगिया उदयपुर, शिवनगर डिडई का अर्दली रुम/अपराध समीक्षा गोष्ठी कर बांसी सर्किल की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा क्षेत्राधिकारी बांसी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, विवेचकगण को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये ।
01- आईटी अधिनियम के लंबित अभियोगों का विवरण ।
02- महिला अपराध (धारा 354,363,366,376 भादवि0) का विवरण ।
03- धोखाधड़ी (419,420 भादवि0) के लिए लंबित अभियोगों का विवरण ।
04- ITSSO पोर्टल पर लम्बित अभियोगों के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।
05- माननीय न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप-पत्र /अंतिम रिपोर्ट का विवरण ।
06- सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब/मदिरा-पान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।
07- वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।
08- गिरफ्तारी हेतु शेष चल रहे वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया ।
09- टाप-10 अभियुक्तों पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।
10- चिन्हित गैंग के पंजीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के बारे में जानकारी की गयी ।
11- भूमि-विवाद प्रकरण/थाना स्तर पर शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।
12- गुमशुदा/लापता प्रकरण की समीक्षा तथा बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया ।
13- सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तो का सत्यापन कर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
14- आपरेशन क्लीन के तहत माल मुकदमाती एवं लावारिस वाहनों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।
15- 06 माह से अधिक लम्बित अभियोगो का शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।
तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मामलों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये । शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया । उक्त गोष्ठी के दौरान क्षेत्राधिकारी बांसी व सर्किल के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं बांसी सर्किल के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।