नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपियों को 03 वर्ष कारावास एवं ₹5000 रुपए जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपियों को 03 वर्ष कारावास एवं ₹5000 रुपए जुर्माने की मिली सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-

  1. आज दिनांक 15-10- 2022 को अभियुक्त अजय पुत्र योगेन्द्र व अरिवन्द पुत्र राम अवतार निवासीगण बीकापुर थाना इरादत नगर आगरा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 14/17 धारा 354 भादवि0 व 8 पॉक्सो एक्ट थाना जलेसर को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय पॉक्सो द्वितीय द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 3-3 वर्ष कारावास एवं 5000-5000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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