हरियाणा में शराब पीने की उम्र घटी, अब 21 साल में ही छलका सकेंगे जाम

हरियाणा में शराब पीने की कानूनन उम्र अब 21 साल हो गई है. पहले यह 25 वर्ष थी. प्रदेश में 11 फरवरी 2022 से संशोधित आबकारी कानून लागू हो गया है. दिसंबर 2021 में प्रदेश सरकार ने पुराने कानून में विधानसभा में संशोधन किया था जिसे 31 दिसंबर 2021 को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपनी मंजूरी दे दी थी.
सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आबकारी (एक्साइज) कानून, 1914 की कुल 4 धाराओं में संशोधन किया था. सरकार ने कानूनी धाराओं में शराब पीने की उम्र को 25 वर्ष से 21 वर्ष करने का प्रस्ताव वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति में ही कर दिया था लेकिन कानूनी तौर पर इसे संशोधन के बाद गजट अधिसूचना होने पर ही लागू किया जा सकता था.