उपभोक्ता शिकायतों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक की याचिका को खारिज कर दिया

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उपभोक्ता शिकायतों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक की याचिका को खारिज कर दिया

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????सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है;न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में दायर कुछ उपभोक्ता शिकायतों को स्थानांतरित करने के लिए *यस बैंक द्वारा दायर स्थानांतरण याचिकाओं को खारिज कर दिया।

????उपभोक्ता शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दायर की जाती हैं, इसलिए, ऐसी उपभोक्ता शिकायतों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, उपभोक्ता शिकायतों के हस्तांतरण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है।” , अदालत ने कहा।

???? बैंक ने इलाहाबाद, दिल्ली और मद्रास के उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं को स्थानांतरित करने की भी मांग की थी। अदालत ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट पहले से ही इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
“हम उक्त उच्च न्यायालयों से बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का अनुरोध करते हैं, जिसने अंतिम सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2022 तय की है। उच्च न्यायालय बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करने और फिर आगे बढ़ने के लिए लंबित मामलों को स्थगित करते है
कानून के अनुसार रिट याचिकाओं के गुणदोष पर।”, अदालत ने कहा।

केस का नाम: यस बैंक लिमिटेड बनाम 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
केस नंबर | तारीख : टी.पी.(सी) 968-971 ऑफ़ 2020 | 1 फरवरी 2022
कोरम: जस्टिस हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमण्यम

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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