SC ने कोरोना मृतकों के मुआवजे को दिशा निर्देश बनाने को केंद्र को दिया 4 हफ्ते का वक्त

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को कोरोना मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए गाइंडलाइंस बनाने को 4 सप्ताह का वक्त दिया है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने इसी मामले में केंद्र सरकार से बीते 30 जून को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिए गए किसी भी एक्शन की जानकारी देने को कहा. केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर का कोर्ट से 4 हफ्ते का और वक्त मांगा.
30 जून को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है. सरकार ने कहा था कि आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है. सरकार की ओर से कहा गया कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर अनुग्रह राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो ये गलत होगा. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो मुआवजे के लिए गाइडलाइंस बनाए.