
सोने पर सरकार का आया बड़ा फैसला : 1 जून से नहीं बिकेगी बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी
मुंंबई-सरकार ने 13 अप्रैल को कहा था कि वह 1 जून, 2021 से स्वर्ण आभूषण और उत्पादों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है गोल्ड हॉल मार्किंग कीमती धातु का शुद्धता प्रमाणपत्र है और वर्तमान में यह स्वैच्छिक है
केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 में घोषणा की थी कि गोल्ड ज्वेलरी व उत्पादों के लिए पूरे देश में अनिवार्य हॉलमार्किंग कानून 15 जनवरी, 2021 से प्रभावी होगा । सरकार ने ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग को अपनाने और अपने आप को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ रजिस्टर्ड करवाने के लिए एक साल से भी अधिक समय दिया था लेकिन कोरोना महामारी के कारण ज्वेलर्स ने इसके लिए और समय की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने की समय-सीमा चार माह बढ़ाकर 1 जून, 2021 कर दी थी