बिना मास्क पहने कार (गाड़ी में अकेले) चलाने पर कटा चालान तो वकील ने सरकार से मांगा 10 लाख का मुआवजा

दिल्ली: कोरोना काल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने है। दिल्ली ( के वकील ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) पर अवैध जुर्माना काटने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
मांगा 10 लाख का मुआवजा
दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल करते हुए उस वकील ने कहा कि बिना मास्क पहनकर अकेले कार चलाने पर भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मुझसे 500 का रुपए का जर्माना वसूला है। जो मझे वापिस चाहिए। इतना ही नहीं उसने सार्वजनिक रूप से मानसिक प्रताड़ना का हवाला देते हुए 10 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग की है।
क्या है पूरा मामला
वकील सौरभ शर्मा ने बताया कि वो 9 सितंबर को करीब 11 बजे अपने ऑफिस के लिए अपनी कार में अकेले निकले थे। वो गीता कॉलोनी के पास ही पहुंचे थे कि उन्हें कुछ अधिकारियों ने रोका और वहां खड़े एक कांस्टेबल जिसका नाम अरोड़ा था उसने मेरी तस्वीर ली। इसके बाद मुझे नीचे उतरने को कहा गया और मेरा 500 रुपये का चालान काट दिया गया।
याचिका में कहा ये
वकील शर्मा ने कहा कि मैं अकेला सफर कर रहा था इसलिए मेरा चालान रद्द किया जाए और 500 रुपए का जुर्माना वापिस कर दिया जाए। इतना ही नहीं मुझे मुआवजा भी चाहिए।
लगाए ये आरोप
अपनी याचिका में वकील ने ये भी लिखा कि जब किसी दुकान पर भीड़ होती है तो वहां पर जुर्माना नहीं लगाया जाता है। वहीं अगर कार में अकेले यात्रा कर रहे हैं और चेहरे पर मास्क नहीं तो चालान काट दिया जाता है वो भी बिना किसी अधिकार के।