
बरेली। बिशारतगंज में दो वर्ष पूर्व हुए नन्हे हत्याकांड में आरोपी गब्बर उर्फ वीरेंद्र, शिवकुमार और वीरेंद्र को स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 32-32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि सुभाषनगर थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर ठाकुरान के वीरपाल सिंह ने थाना बिशारतगंज में तहरीर देकर बताया था कि 23 दिसंबर 2023 की रात को उसका भाई मुकेश, परिजन नन्हे और सुरजीत खेतों की फसल की रखवाली को गये थे। तकरीबन आठ बजे मेरे भाई मुकेश, नन्हे और सुरजीत ने खेत में घुस आई गाय भगाई।
इससे नाराज होकर अपने खेत की रखवाली कर रहे गब्बर, शिवकुमार व वीरेंद्र लाठी डंडों से लैस होकर मारपीट करने लगे। इसमें नन्हे की मौत हो गयी। आरोपियों के हमले से मुकेश और सुरजीत गंभीर रूप से घायल हो गये। बिशारतगंज पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आलाकत्ल डंडे बरामद कर जेल भेजा था। ट्रायल के दौरान अभियोजन ने 11 गवाह पेश किये।