एटा

आज दिनाँक 20.08.2025 को जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दिलायी गयी सजा का विवरण निम्नवत है-
- दिनांक-13.08.2019 को घटित घटना के संबन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना अलीगंज पर मुअसं0- 249/2019 धारा–323, 326A, 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में आज दिनांक- 20.08.2025 को अभियुक्त सुखवीर पुत्र महेंद्र पाल निवासी कुदेशा थाना अलीगंज जिला एटा को माननीय न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड के दंड से दण्डित किया गया है।