आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड के दंड

एटा

आज दिनाँक 20.08.2025 को जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दिलायी गयी सजा का विवरण निम्नवत है-

  1. दिनांक-13.08.2019 को घटित घटना के संबन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना अलीगंज पर मुअसं0- 249/2019 धारा–323, 326A, 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में आज दिनांक- 20.08.2025 को अभियुक्त सुखवीर पुत्र महेंद्र पाल निवासी कुदेशा थाना अलीगंज जिला एटा को माननीय न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड के दंड से दण्डित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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