
एटा 11 अगस्त 2025(सू0वि0)। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में दिनांक 01 जुलाई, 2025 से दिनांक 30 सितम्बर, 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है।
उक्त अभियान के सफल क्रियान्वन हेतु दिनेश चन्द, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेशानुसार समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के सफल आयोजन के सम्बन्ध में अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता हेतु संदर्भित करें, जिससे कि अभियान को सफल बनाया जा सके।
साथ ही जनपद एटा के समस्त आम जनमानस से भी यह अपील की जाती है कि वह अपने समस्त प्रकार के वादों जैसे वैवाहिक वाद, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा, चैक बाउन्स, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, शमनीय वाद, उपक्षोक्ता विवाद, ऋण वसूली, सम्पत्ति के बंटवारे, बेदखली, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों को संदर्भित किया जायेगा, का आपसी समहति के आधार पर सुलह-समझौता कर अपने बहुमूल्य समय व धन की बचत कर इस अवसर का लाभ उठा सकें तथा राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा बन कर अभियान के सफल आयोजन में प्रतिभागिता दर्शित सहयोग प्रदान कर सकें।