जाली हस्ताक्षर वाले चेकों को लापरवाही से भुनाने के लिए बैंक जिम्मेदार:- केरल उच्च न्यायालय

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जाली हस्ताक्षर वाले चेकों को लापरवाही से भुनाने के लिए बैंक जिम्मेदार:- केरल उच्च न्यायालय

🔘 केरल उच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत की पुनः पुष्टि की कि यदि जाली हस्ताक्षर वाले चेक का नकदीकरण लापरवाही से किया गया हो तो बैंक अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते।

न्यायमूर्ति सतीश निनान और न्यायमूर्ति पी. कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने कहा, ” विचाराधीन चेकों से संबंधित घटनाएं तीन महीने की अवधि के भीतर हुईं। जैसे ही वादी द्वारा इसका पता लगाया गया, कदम उठाए गए। यह स्थापित नहीं किया जा सका, न ही यह साबित करने का प्रयास किया गया कि वादी को इसके भुनाने से पहले जालसाजी के बारे में जानकारी थी। इसलिए केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बैंक जाली चेकों के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।”

न्यायालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व में विजया बैंक) के खिलाफ दायर धन संबंधी मुकदमे को निचली अदालत द्वारा खारिज किये जाने के फैसले को पलट दिया।

🟤 न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि बैंक को ऐसी देयता से तभी छूट दी जा सकती है, जब वह यह साबित कर दे कि ग्राहक को जालसाजी के बारे में पहले से जानकारी थी, जो वर्तमान मामले में सिद्ध नहीं हुआ।

पृष्ठभूमि

वादीगण में ऐसे व्यक्ति और कंपनियाँ शामिल हैं जिनके पास चालू, नकद ऋण और बचत खातों सहित विभिन्न प्रकार के खाते हैं। उन्होंने पाया कि उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के जाली हस्ताक्षर वाले 47 चेक बैंक द्वारा गलत तरीके से जारी किए गए थे। उल्लेखनीय रूप से, इनमें से 32 चेकों से प्राप्त धनराशि तीसरे पक्ष को वितरित की गई, जिससे काफी वित्तीय नुकसान हुआ।

🔵 धोखाधड़ी वाले लेन-देन का पता चलने पर, वादीगण ने मामले की तुरंत रिपोर्ट की और बैंक के खिलाफ धन वसूली का मुकदमा शुरू किया, जिसमें चेक भुनाने से पहले हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में विफल रहने की घोर लापरवाही का आरोप लगाया गया।

🟢 हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने उनके मुकदमों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वादी धोखाधड़ी की पर्याप्त दलीलें देने या बैंक की ओर से लापरवाही साबित करने में विफल रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ने भी गलत तरीके से मामले को मुख्य रूप से धोखाधड़ी के मामले के रूप में माना, न कि बैंक की लापरवाही से संबंधित मामले के रूप में।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

🟣 निचली अदालत के फैसले को दरकिनार करते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत ने विवाद की प्रकृति को गलत तरीके से समझा और वादी पर सबूतों का बोझ गलत तरीके से डाला। इसने स्पष्ट किया कि मुख्य मुद्दा धोखाधड़ी नहीं था, बल्कि जाली हस्ताक्षरों का पता लगाने में बैंक द्वारा उचित सावधानी बरतने में विफलता थी, जो लापरवाही का मामला है।

पीठ ने कहा,

” हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बैंक ने अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के जाली हस्ताक्षरों से वादी के चेक भुनाने में लापरवाही बरती है। “

🟠 बैंक के अपने सतर्कता अधिकारी ने दो अलग-अलग रिपोर्टों में पुष्टि की कि जाली हस्ताक्षर बैंक के पास मौजूद वास्तविक नमूना हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते।

🟡 इन तथ्यों को देखते हुए, न्यायालय ने माना कि बैंक का आचरण लापरवाहीपूर्ण था और निर्णय दिया कि वादी गलत तरीके से भुगतान की गई राशि वसूलने के हकदार हैं।

🔴 न्यायालय ने केनरा बैंक बनाम केनरा सेल्स कॉरपोरेशन (1987) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि यदि चेक में जाली हस्ताक्षर हैं तो बैंक ग्राहक को खराब चेक बुक सुरक्षा के लिए दोषी ठहराकर छूट का दावा नहीं कर सकता। एकमात्र अपवाद तब होगा जब बैंक यह साबित कर सके कि ग्राहक लापरवाह या सहभागी था, जो कि बैंक वर्तमान मामले में करने में विफल रहा।

🛑 उच्च न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि बैंक का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि चेक पर किए गए हस्ताक्षर रिकॉर्ड में दर्ज हस्ताक्षरों से मेल खाते हों, तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की विफलता, ग्राहक की लापरवाही या जानकारी के अभाव में, बैंक को उत्तरदायी बनाया जाएगा।

➡️ उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमों को खारिज करने के फैसले को खारिज कर दिया, वादी को मुकदमों में दावा की गई राशि वसूलने की अनुमति दी और वाद दायर करने की तारीख से वसूली की तारीख तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का आदेश दिया।

वाद शीर्षक: आर. रमेश एवं अन्य बनाम विजया बैंक एवं अन्य, [2025:केईआर:41684]

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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