जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्क जमीन का प्रशासक बनाए जाने के बाद तहसीलदार नहीं कर सके जमीन सुरक्षित

माफिया अतीक अहमद गैंग के सदस्यों ने कुर्क जमीन पर कब्जा कर शुरू कर दी प्लाटिंग

कौशाम्बी: गिरोह बंद असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 05 सितंबर 2020 को जिला मजिस्ट्रेट कौशांबी ने वाद संख्या 00378 सन 2020 के मुकदमे की सुनवाई करते हुए वसीम अहमद की मंझनपुर तहसील के पाता सहित विभिन्न जमीनों को कुर्की करने का आदेश दिया था संपत्ति कुर्की करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार मंझनपुर को प्रशासक नियुक्त किया लेकिन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की की गई संपत्ति पर कब्जा हो गया और प्लाट बनाकर बेचे जाने की तैयारी हो गई है कुर्की की गई जमीन पर तहसीलदार द्वारा अभी तक कुर्की का बोर्ड भी नहीं लगाया गया था प्लाटिंग करके कुर्की के जमीन बेचने में भूमाफिया लगे हैं बताया जाता है कि बाहुबली अतीक अहमद गैंग के सदस्यों ने इस जमीन पर प्लाटिंग शुरू कर दी है सवाल उठता है कि यदि तहसीलदार को कुर्क जमीनों का प्रशासक बनाए जाने के बाद कुर्क जमीनों को वह सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो यह उनके कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति घोर लापरवाही है इन्हें प्रशासक के पद से हटाए जाने और लापरवाही बरतने पर तहसीलदार पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की जरूरत है तथा कुर्क की गई जमीन को सुरक्षित किए जाने की जरूरत है।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× अब ई पेपर यहाँ भी उपलब्ध है
अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks