
एटा,
यूको बैंक एटा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अच्युत उर्फ अच्युतकांत ने शाखा से ग्राहकों के खातों से अपने एवं अपने सहयोगियों के खातों में करोड़ों रूपयो का गवन कर लिया। जिसपर तत्कालीन शाखा प्रबंधक के खिलाफ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक एवं अधिवक्ता दीपक पाठक की दलीलों को सुनकर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट शशि भूषण कुमार शांडिल एचजेएस ने जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2694/ 2024 व 2718/ 2024 अच्युत उर्फअच्युतकांत वनाम उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राहकों के खातों से होम लोन व व्यापार लोन के रुपए निकालने को गंभीरता से लेते हुए शाखा प्रबंधक की जमानत निरस्त कर दी है।
यहां यह बता दें कि इस शाखा प्रबंधक का आपराधिक इतिहास थाना कोतवाली नगर एटा में अपराध संख्या 320/ 2024 धारा 406, 420, 467, 468, 471,409 भारतीय दंड संहिता व अपराध संख्या 321/ 2024 धारा 406 420 467 466 471 504 506 409 भारतीय दंड संहिता व अपराध संख्या 166/ 2024 धारा 419 420 406 405 आईपीसी व अपराध संख्या 238/ 2024 धारा 420 467 467 471 406 323 504 506 आईपीसी व409 आईपीसी व अपराध संख्या 386/ 2024 धारा 406 420 आईपीसी वह अपराध संख्या 388/ 2024 धारा 406 420 आईपीसी में अच्युत , अक्षय यादव ,मनोज कुमार, कंचन आसवानी, रामचंद्र अग्निहोत्री, नेहा पत्नी अक्षय के खिलाफ थाना कोतवाली नगर एटा में मामले दर्ज हैं।पुलिस ने तत्कालीन शाखा प्रबंध अच्युत को दिनांक 17,01, 2025 से एटा जेल में भेज दिया है।
ग्राहकों का यह भी मानना है कि एटा की यूको बैंक में ग्राहकों का रुपया सुरक्षित नहीं है। इन लोगों ने बैंक को बदनाम किया है और लगभग एक दर्जन से अधिक ग्राहकों के होम लोन, व्यापार लोन और पर्सनल जमा पूंजी से अपने सहयोगियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर गबन कर लिया है। पुलिस इस पूरे प्रकरण की विवेचना कर रही है।