आगामी 06 मार्च तक धारा-163 (पूर्व में दण्ड प्रकिया संहिता के आदेश अर्न्तगत के धारा-144 द०प्र०सं०) लागू

जनपद एटा अपडेट

गणतंत्र दिवस एवं अन्य आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण जनपद भर में आगामी 06 मार्च तक धारा-163 (पूर्व में दण्ड प्रकिया संहिता के आदेश अर्न्तगत के धारा-144 द०प्र०सं०) लागू की गई

अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन सत्य प्रकाश ने सूचित किया है कि आगामी समय में हजरत अली का जन्म दिवस, गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि, उर्स जलेसर व समय-समय पर धरना प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत धारा-163 (पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेश अर्न्तगत के धारा-144 द०प्र०सं०) की उप धारा-2 के अन्तर्गत दिनांक 06.01.2025 से 06.03.2025 तक जनहित, लोकहित, शान्ति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु निम्नाकिंत निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है,

जिसके तहत आगामी 06 मार्च 2025 तक के लिए धाराभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत धारा-163 (पूर्व मे दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेश अन्तर्गत के धारा-144 द0प्र0सं0) लागू की गई है। जिसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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