सात साल की कानूनी लड़ाई के बाद कारपेंटर सुशील को मिला न्याय, जानें पूरा मामला

सात साल की कानूनी लड़ाई के बाद कारपेंटर सुशील को मिला न्याय, जानें पूरा मामला

इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर कारपेंटर को देंगे बकाया मजदूरी समेत पांच लाख रुपए

एसडीएम मितौली की कोर्ट ने सुनाया फैसला, ढाई लाख की बकाया थी मजदूरी

कारपेंटर ने जब मजदूरी मांगी तो उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की दी थी धमकी

बाक्स!

फर्नीचर बनवाकर कारपेंटर की मजदूरी डकारें थे एसआई व कोतवाल साहब, एएसपी की जांच में दोनों पुलिसकर्मी पाए गए थे दोषी

एस.पी.तिवारी

लखीमपुर-खीरी। जिले की मैगलगंज कोतवाली परिसर में बनवाए गए घरेलू फर्नीचर मामले में कारपेंटर को मजदूरी हड़पने के मामले में सुनवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक घनश्याम राम और एसआई सुरेंद्र कुमार को बकाया मजदूरी ढाई लाख और ढाई लाख जुर्माना कारपेंटर सुशील को अदा करने का निर्देश दिया है।
जानकारी मुताबिक़ कोतवाली मैगलगंज के खखरा निवासी सुशील कुमार पुत्र सुखदेव सिंह ने करीब सात साल पहले एसडीएम मितौली की कोर्ट में धारा 15(2) वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत वाद दायर किया था। उसका कहना था कि वह मजदूरी पर फर्नीचर बनाने का काम करता है। मैगलगंज के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक घनश्याम राम व एसआई सुरेंद्र सिंह उसे रोजाना दिहाड़ी के रूप में कार्य करने के लिए कोतवाली परिसर में फर्नीचर बनाने का कार्य करने के लिए बुलाया उसने 28 अक्टूबर 2017 से काम शुरू किया। उसने तीन अन्य साथी भी सहयोगी के रूप में लगाकर 28 जनवरी 2018 तक कार्य किया। पल्ले, खिड़की, जाली वाले पल्ले, 2 सोफा सेट, 6 डबल बेड बक्से वाले, 2 मेज व जुता-चप्पल रखने वाला स्टैंड बनाया जिसको उसे बनाने में 84 दिन लगे। उसे पेशगी के तौर पर 50 हजार प्राप्त हुए थे। 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) बाकी रहे थे। इंस्पेक्टर और दरोगा ने बकाया रुपये बाद में देने की बात कहकर तैयार किए गए फर्नीचर को अपने घरों को भेज दिया था। उसने इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर से कई बार अपने रुपये मांगे, लेकिन रुपये देने के बजाय दोनों उसे डराते व धमकाते रहे। इससे आजिज सुशील ने एसडीएम कोर्ट की शरण ली। एसडीएम विनीत कुमार उपाध्याय ने सुनवाई की और दोनों आरोपियों को दोषी पाया इस पर उन्होंने इंस्पेक्टर घनश्याम राम और दरोगा सुरेंद्र सिंह को बकाया मजदूरी ढाई लाख और ढाई लाख जुर्माना कार पेंटर को देने के आदेश दिए हैं। पीड़ित कारपेंटर सुशील ने बताया कि उसे सात साल बाद न्याय मिला है वह कोर्ट के फैसले से काफी खुश है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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