
नई दिल्ली. देश के अलग-अलग जगहों से खाद्यान्न वितरण (Food Distribution) को लेकर शिकायतें (Complaints) आ रही हैं. बुधवार को ही उत्तर प्रदेश (UP) के कानपुर (Kanpur) में खाद्यान्न वितरण में अनियिमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया. देश में लॉकडाउन (lockdown) के बाद से अक्सर देखा जा रहा है कि राशन डीलर (Ration Dealer) कार्डधारकों के साथ-साथ वगैर राशन कार्डधारकों को उनके कोटे का अनाज देने में आनाकानी करते हैं. इस समस्या से पार पाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर (Ration Complaint Helpline Number भी जारी किए गए हैं. उपभोक्ताओं को लगता है कि उनके हिस्से का अनाज डीलर ने कम दिया है या नहीं दिया है तो वह इन नंबरों पर फोन कर डीलर की शिकायत कर सकते हैं. NFSA के वेबसाइट पर जा कर शिकायत कर सकते हैं बता दें कि राशन वितरण को लेकर अगर आप कोई भी शिकायत करना चाहें तो एनएफएसए (NFSA) के वेबसाइट पर जा कर सकते हैं. इस वेबसाइट पर मेल के जरिए और फोन नंबर के जरिए शिकायत दर्ज किए जाते हैं. हर राज्यों का अलग-अलग टोल-फ्री नंबर है. एनएफएसए (NFSA) के आधिकारिक पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर पर आप अपने क्षेत्र के डीलर के बारे में शिकायत कर सकते हैं. केंद्र सरकार ने लॉकडाउनके बाद से आत्म निर्भर भारत अभियान (Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan) योजना के तहत लाखों प्रवासी मजदूरों को अनाज वितरित कर रही है. इस दौरान ऐसी शिकायतें आई हैं जिसमें डीलर के द्वारा कम अनाज दिाया जा रहा है. उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय की मानें तो अनाज कम वितरण बताता है कि प्रवासी मजदूरों की वास्तविक संख्या काफी कम थी. Hallmarking सेंटर खोलकर कमाई करने का बड़ा मौका, घर बैठे कर सकते हैं अप्लाई मुफ्त राशन नहीं देने पर होगी सख्त कार्रवाई ऐसे में अगर किसी कार्डधारकों को मुफ्त आनाज लेने में दिक्कत आ रही है तो वह इसकी शिकायत संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर कर सकते हैं. इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1800-212-5512 और 1967 जारी किया है. उपभोक्ता अपनी शिकायत इन नंबरों पर दर्ज करवा सकते हैं. कई राज्य सरकारों ने अलग से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं