सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट से सबसे बड़ी खबर

कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर,

हालांकि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा पर रोक नहीं लगाई है,

कोर्ट के फैसले से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट का सस्पेंस हुआ खत्म,

कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट,

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला,

इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 8 नवंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था,

कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 7 जून को समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी समेत कई लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया था,

विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को सात साल की सजा सुनाई गई थी,

सोलंकी ब्रदर्स को एक महिला के घर आगजनी करने के मामले में दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई थी,

सात साल की सजा होने की वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी,

इरफान सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी,

दोषी करार दिए जाने और सजा के ऐलान के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी,

अपील में अदालत का अंतिम फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई थी,

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 10 दिनों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने को कहा था,

इस मामले में यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में गवर्नमेंट अपील दाखिल की गई थी,

इरफान सोलंकी की अपील में जहां सजा को रद्द किए जाने के गुहार लगाई गई थी,

वहीं यूपी सरकार की अपील में 7 साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की मांग की गई थी,

हालांकि सरकार की अपील पर कोर्ट की सजा बढ़ाने का कोई फैसला नहीं दिया है,

हालांकि जमानत मिलने के बाद भी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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