सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों के अवैध विध्वंस कीआलोचना

दिल्ली

SC ने यूपी सरकार के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की

सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों के अवैध विध्वंस की
आलोचना

सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को “अत्याचारी” करार दिया

याचिकाकर्ता को 25 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का
निर्देश

महराजगंज के मनोज टिबड़ेवाल का मकान गिराया था

2019 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर घर गिराया था

मनोज के पिता समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री रह चुके हैं

आरोपी अफसरों के खिलाफ मुख्य सचिव जांच करेंगे-कोर्ट

तत्कालीन डीएम अमरनाथ उपाध्याय के खिलाफ जांच

6 अन्य अधिकारी भी सुप्रीमकोर्ट की जांच के लपेटे में

बुल्डोजर चलाना यूपी के अफसरों पर भारी पड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना ठोंका,आपराधिक जांच के आदेश

पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने भी कहां कि जो अधिकारी नेताओं के दबाव में बुलडोजर से मकान गिर रहे हैं और फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं जब सरकार बदलेगी तब जांच हुई तो ऐसे अधिकारी फंसेंगे तो कोई नेता मदद नहीं करेंगे इन अधिकारियों की

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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