कासगंज,नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद।
दिनांक 30 म ई 2018 को हुई घटना के क्रम में वादिया द्वारा आरोप लगाया गया था कि नगला ढक थाना ढोलना निवासी लोकेश पुत्र कन्हैया लाल द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया इस पर थाना ढोलना में मुअसं 128/2018, धारा 376/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट बनाम लोकेश पंजीकृत किया गया था। विवेचक उ.नि.रामवीर सिंह द्वारा की गई विवेचना के अनुरूप अभियुक्त को जेल भेज दिया गया था। साथ ही साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोपपत्र 21/8/2018 को , न्यायालय में प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक ढोलना द्वारा समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया और गवाही अंकित कराई गई। जिसके आधार पर विशेष लोक अभियोजक हरिओम और कोर्ट पैरोकार महिला आरक्षी मीनेश कुमारी द्वारा प्रभावी पैरवी की गई जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट न्यायालय , कासगंज द्वारा अभियुक्त लोकेश को उपरोक्त धाराओं में दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कारावास और 40,000रु अर्थ दण्ड से दण्डित किए जाने का समाचार है अर्थ दण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास का भी भी प्रावधान किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ है।