कांस्टेबल व उपनिरीक्षक के विरुद्ध परिवाद दर्ज करने का आदेश

एस सी /एस टी न्यायलय से बेबर थाने कांस्टेबल व उपनिरीक्षक के विरुद्ध परिवाद दर्ज करने का आदेश !
मैनपुरी
स्पेशल जज एससी/ एसटी अधिनियम के न्यायाधीश मीता सिंह ने बेवर थाने की कांस्टेबल चेतन तिवारी और उप निरीक्षक प्रवीण कुमार चौधरी के विरुद्ध परिवार दर्ज किया गया!
बेबर कस्बा की मरकीचिया मुहल्ले के निवासी साहिल कुमार वर्मा पुत्र बि ल्टन वर्मा ने स्पेशल जज एससी एसटी अधिनियम में यह कहकर शिकायत 173 4 bnss अधिनियम के अंतर्गत की की दिनांक 5 सितंबर 2024 को बेवर थाने के चेतन तिवारी एवं प्रवीण कुमार चौधरी ने जाति सूचक गालियां दी और इस किसी संगीत अपराध में फसाने की धमकी दी गई इससे पूर्व दिनांक 30 अगस्त 24 को जब साहिल वर्मा अपने पिताजी की दवाई लेने थाने के पास वाली गली में जा रहा था तो कांस्टेबल चेतन तिवारी द्वारा धक्का देकर गिरा दिया और मारता पीटता थाने ले आया थाने में बैठे उपनिरीक्षक प्रवीण चौधरी ने साहिल वर्मा के साथ मारपीट की और उसके कान में झापड़ मार दिया था जिससे उसके कान का पर्दा फट गया था उसके रिश्तेदारों उच्च अधिकारियों को शिकायत करने पर 171 bns एक्ट में चालान किया जो उसने एसडीएम भोगांव के यहां से जमानत कराई गई अगले दिन जिला अस्पताल मैनपुरी में उसने कान का मेडिकल कराया जहां उसके कान के परदे में मवाद आ रहा था डॉक्टर ने उसको सीटी स्कैन करने का कहा साहिल वर्मा द्वारा थानाध्यक्ष बेवर एवं पुलिस अधीक्षक महोदय मैनपुरी को लिखित में शिकायत की कि उसे चेतन तिवारी और निरीक्षक प्रवीण चौधरी द्वारा मारपीट की उसकी अश्लील गाली आदि तक जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया उसके बाद भी उसका मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया उसने अधिवक्ता अमित कुमार कठेरिया तथा आकांक्षा दुबे के माध्यम से स्पेशल जज एससी एसटी अधिनियम में 173 4 bnss aectकर के अंतर्गत शिकायत थाना बेवर में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया की जिस पर न्यायाधीश स्पेशल जज एससी/ एसटी अधिनियम मीता सिंह द्वारा साहिल बर्मा के अधिवक्ता द्वारा मेडिकल रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक की गई रजिस्ट्री पेश की गई न्यायाधीश मीता सिंह ने केस की प्रकृति पुलिस से संबंधित है जिसमें विवेचना के नए तथ्य आने की संभावना नहीं है इसलिए उक्त प्रकरण की जांच स्वयं न्यायालय में की जाए इसलिए इस कारण से साहिल बर्मा की अधिवक्ता द्वारा 173 4 बीएन एस एस एक्ट में किया गया दिया गया प्रार्थना पत्र को परिवार के रूप में दर्ज करने का आदेश किया उक्त प्रकरण चेतन तिवारी एवं उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार चौधरी के विरुद्ध परिवार दर्ज किया गया जिसमें 19 नवंबर 2000 तारीख धारा 223 बीएन एस एस एक्ट के अंतर्गत साहिल वर्मा के बयान दर्ज करने का तारीख नियत की गई!

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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