
बीएड डिग्रीधारक बेसिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त नहीं हो सकते। शीर्ष न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटीई की अपील को खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्राथमिक शिक्षक यानी 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं होंगे। इस फैसले के असर न सिर्फ राजस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति पर पड़ेगा बल्कि देश के सभी राज्यों में पड़ेगा।
न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक के लिए सिर्फ बीएसटीसी की योग्य माने जाएंगे। पीठ ने इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा 30 मई, 2018 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके तहत प्राथमिक स्कूलों में लेवल 1 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी योग्य माना था।