LEGAL UPDATE

क्या सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन ख़ारिज होने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है? जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा
⚪ हाल ही में, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय दिया कि- क्या सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन की अस्वीकृति के बाद प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है?
🔘 न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की खंडपीठ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले पुनरीक्षण पर विचार कर रही थी।
⚫ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने से पहले मुखबिर ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दायर किया था कोर्ट ने 156(3) अर्जी पर थानेदार से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने बताया था कि इस मामले में उस थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।
🟤 इसके बाद, मुखबिर द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दायर आवेदन को न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा खारिज कर दिया गया था।
🔵 उस आदेश में, निचली अदालत ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि संहिता की धारा 156(3) के तहत सूचना देने वाले ने कुछ अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के साथ आवेदन दायर किया था।
⭕ माना कि आवेदन पर संहिता की धारा 156(3) के तहत पारित आदेश को कभी चुनौती नहीं दी गई। लेकिन, कुछ दिनों बाद मुखबिर ने प्राथमिकी दर्ज करा दी।
पीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दे थे:
क्या संहिता की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन की अस्वीकृति के बाद प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है?
यदि संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन की अस्वीकृति के बाद, उन्हीं आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है और चार्जशीट दायर की जाती है, तो इसका क्या प्रभाव होगा?
🟢 हाईकोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य के मामले का उल्लेख किया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “यदि जांच में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक जांच शिकायत को बंद करने में समाप्त हो जाती है, ऐसे बंद होने की प्रविष्टि की एक प्रति प्रथम सूचक को तत्काल और एक सप्ताह के बाद नहीं दी जानी चाहिए।
उसे शिकायत को बंद करने और आगे कार्रवाई न करने के कारणों का संक्षेप में खुलासा करना चाहिए।
🛑 पीठ ने आगे प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले का उल्लेख किया, जहां अदालत ने मकसूद सैयद बनाम गुजरात राज्य के मामले पर भरोसा किया, जहां अदालत ने विचार के आवेदन की आवश्यकता की जांच की मजिस्ट्रेट ने धारा 156(3) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से पहले और यह माना कि “जहां क्षेत्राधिकार धारा 156(3) या धारा 200 CrPC के संदर्भ में दर्ज शिकायत पर प्रयोग किया जाता है, मजिस्ट्रेट को अपने विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, ऐसे मामले में, विशेष न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट धारा 156(3) के तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ वैध स्वीकृति आदेश के बिना मामला नहीं भेज सकते हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा दिमाग का प्रयोग आदेश में परिलक्षित होना चाहिए।
🔴 हाईकोर्ट ने नोट किया कि मुखबिर द्वारा दायर संहिता की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन को पहले ही मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था। मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर जांच से इंकार कर दिया था कि संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन परोक्ष उद्देश्यों के साथ दायर किया गया था।
“पीठ ने पाया कि तथ्य यह है कि मुखबिर ने संहिता की धारा 156(3) के तहत उसके आवेदन की अस्वीकृति के बाद, तत्काल मामले में प्राथमिकी दर्ज की।”
🟡 भाषा के प्रवाह के लिए किए गए कुछ बदलावों को छोड़कर, कोड की धारा 156 (3) के तहत आवेदन में एफआईआर कमोबेश शब्दशः होती है। लेकिन मुखबिर ने अपनी प्राथमिकी में इस तथ्य को छुपाया कि संहिता की धारा 156(3) के तहत उसका आवेदन पहले ही खारिज कर दिया गया था।
▶️ हाईकोर्ट ने कहा कि संहिता की धारा 156 (3) के तहत उसके आवेदन की अस्वीकृति के आदेश को छुपाकर, मुखबिर ने प्राथमिकी दर्ज करवाई। उसने एफआईआर दर्ज कराई। ऐसा करके उसने धोखे से मजिस्ट्रेट के आदेश को निरर्थक बना दिया। इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मामले में सक्षम क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया गया था।
उपरोक्त के मद्देनजर, खंडपीठ ने पुनरीक्षण की अनुमति दी।
केस का शीर्षक: लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) बलराज सिंह लांबा व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य