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By nk sharma, High Court, Allahabad.

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लोकतंत्र में कथित भेदभाव के खिलाफ धरना देकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशासन के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

🔘 हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कथित भेदभाव के खिलाफ धरना देकर प्रशासन के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। धारा 141, 145, 283 और 341 आईपीसी के तहत दर्ज आपराधिक मामले की कार्यवाही को रद्द करने की मांग।

🟤 इस मामले में आवेदक एक राजनीतिक कार्यकर्ता है वे विधान परिषद के तीसरी बार सदस्य हैं और वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के पद पर हैं; पहले वह कांग्रेस पार्टी में थे।

🔵 आरोप है कि तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी (समाजवादी पार्टी) आवेदक पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने का दबाव बना रही थी, हालांकि, आवेदक ने उस पर कई हलकों से दबाव डालने के बावजूद कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर सहमति नहीं जताई। और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें।

पीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दा था:

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं?

🟢 खंडपीठ ने कहा कि “वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र में, राजनीतिक कार्यकर्ता और अन्य जन-उत्साही व्यक्तियों को कथित भेदभाव/अत्याचार, निष्क्रियता, चूक या राज्य अधिकारियों के कमीशन के खिलाफ धरना आदि का मंचन करके प्रशासन के खिलाफ विरोध का अधिकार होगा।

🛑 हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए आवेदक ने अपने समर्थकों के साथ रायबरेली-सुल्तानपुर रोड पर धरना दिया। इस विरोध से यात्रियों को असुविधा हो सकती थी, लेकिन तथ्य यह है कि आवेदक या अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष का यह मामला भी नहीं है कि आवेदक और उसके समर्थक किसी हिंसा या आपराधिक गतिविधि में शामिल थे।

उपरोक्त के मद्देनजर, खंडपीठ ने आवेदन की अनुमति दी।

केस का शीर्षक: दिनेश प्रताप सिंह बनाम यूपी राज्य

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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