दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

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दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला,

हाईकोर्ट ने कहा रेप पीड़िता का बयान अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त आधार,

पीड़िता के बयान को अन्य साक्ष्यों से सुसंगत साबित करना अनिवार्य नहीं,

कोर्ट ने रेप के अभियुक्त की अधिक आयु को सजा माफ करने का आधार मानने से भी किया इंकार,

हाईकोर्ट ने 43 साल पुराने रेप के मामले में 68 वर्षीय अभियुक्त की ट्रायल कोर्ट की सजा रखी बरकरार,

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पूरी करने के लिए जेल भेजने का दिया निर्देश,

मेरठ के ओमप्रकाश की अपील हाईकोर्ट ने की खारिज,

ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त ओमप्रकाश को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी,

मेरठ के बिनौली थाना क्षेत्र निवासी ओमप्रकाश के खिलाफ पीड़िता के पिता ने 4 अक्टूबर 1979 को दर्ज कराई थी एफआईआर,

10 वर्षीय पुत्री जंगल में घास काटने गई थी,

जहां पर आरोपी ओमप्रकाश ने खेत में घसीट कर रेप किया था,

मेडिकल में पीड़िता की आयु 10 वर्ष होने के साथ ही रेप किए जाने की पुष्टि हुई,

जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दिया आदेश।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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