03 विभिन्न मामलों में 04 अभियुक्तगणों को दिलाई गई कठोर सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से , 03 विभिन्न मामलों में 04 अभियुक्तगणों को दिलाई गई कठोर सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-

आज दिनांक 10.06.2022 को

प्रकरण 1.
अभियुक्त परवेज पुत्र हबीब निवासी मोहल्ला खरा पश्चिमी कस्बा व थाना सकीट जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 83/21 धारा 376एबी भादवि व 5ड/6 पोक्सो एक्ट थाना सकीट जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 एक्सक्लूसिव पोक्सो कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास ( जिसका अभिप्राय शेष जीवन काल के लिए होगा)एवं ₹1लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया!

प्रकरण 2.
अभियुक्त रामप्रकाश पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी सहवाजपुर थाना सकरौली जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 183/02 धारा 354,506 भादवि थाना सकरौली,एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एसीजेएम जलेसर,एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 02वर्ष कारावास एवं ₹3हज़ार अर्थदंड से दंडित किया गया।

प्रकरण 3
अभियुक्तगण 1. वीoपीo सिंह पुत्र किशोरी लाल 2.नेकसी देवी पत्नि राजवीर उर्फ पप्पू निवासीगण सलेमपुर उर्फ कुंवरपुर थाना रिजोर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 127/20 धारा 376,342,120B भादवि थाना रिजोर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज EC एक्ट कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त प्रेत्यक को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹50-50 के अर्थदंड से दंडित किया गया!

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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