* Legal Update *

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बार-बार हड़ताल करने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया-
हाल ही में
????इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक वकील के पेशेवर कदाचार को अदालत की अवमानना भी माना जा सकता है।
????न्यायमूर्ति आलोक माथुर की बेंच कहा कि आर्डर शीट से स्पष्ट है कि कार्यवाही के समापन के मुख्य कारणों में से एक बार एसोसिएशन द्वारा बुलाई गई हड़ताल है और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद, मामलों का फैसला नहीं किया जा सका।
????उक्त को देखते हुए, कोर्ट ने स्थानीय बार एसोसिएशन, आलापुर, अंबेडकर नगर के पदाधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया:
????श्री राम प्रकाश तिवारी, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, तहसील-आलापुर, जिला अंबेडकर नगर।
श्री कृष्ण गोपाल मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, तहसील – आलापुर, जिला अंबेडकर नगर।
श्री योगेन्द्र यादव, सचिव, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, तहसील-आलापुर, जिला अम्बेडकर नगर।
⬛वकील के माध्यम से कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया है कि बार एसोसिएशन की बार-बार हड़ताल करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए, जिसके कारण राजस्व न्यायालयों का न्यायिक कार्य प्रभावित होता है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा के समान है ।
✳️इस मामले में आदेश दिनांक 05.07.2022 द्वारा रिट याचिका का निपटारा करते हुए तहसीलदार, अलापुर, जिला अंबेडकर नगर को मामले को शीघ्रता से तय करने के लिए गंभीर प्रयास करने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि,
???? अधिकांश तिथियों पर, स्थानीय बार एसोसिएशन की हड़ताल के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी और इसलिए रिट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ वर्तमान अवमानना याचिका दायर की गई है।
❇️मामला :- अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या – 2022 का 1008
आवेदक :- पवन कुमार एवं अन्य विरोधी पक्ष :- श्री देवा नंद तिवारी, नायब तहसीलदार, अंबेडकर नगर
आवेदक के लिए अधिवक्ता :- विजय कुमार शुक्ला